Haryana : हरियाणा इन बच्चों को मिलेगी 1850 रुपये पेंशन, जानिए लाभ लेने की प्रक्रिया
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate), बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, हरियाणा में कम से कम 5 वर्षों की अवधि का निवास प्रमाण पत्र (residence certificate) और परिवार पहचान पत्र (Family ID) शामिल हैं।
Haryana Government Scheme : हरियाणा सरकार ने अपने सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के माध्यम से निराश्रित (destitute) बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रति माह ₹1850 की वित्तीय सहायता (financial assistance) दी जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं।
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (birth certificate), बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, हरियाणा में कम से कम 5 वर्षों की अवधि का निवास प्रमाण पत्र (residence certificate) और परिवार पहचान पत्र (Family ID) शामिल हैं। यदि किसी आवेदक के पास ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह 5 वर्षों की अवधि की रिहायश का हलफनामा (affidavit) अन्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना के तहत वे बच्चे पात्र माने जाएंगे:
- जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो।
- जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम (disabled) हों।
- जिनके माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की सजा हो चुकी हो।
- जिनके माता-पिता दो वर्षों से अनुपस्थित हों।
साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय (annual income) ₹2,00,000 से अधिक न हो।
कौन नहीं ले सकता इस योजना का लाभ?
जो परिवार किसी अन्य सरकारी योजना (government scheme) के तहत पारिवारिक पेंशन (family pension) प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। उपायुक्त ने यह भी कहा कि केवल निराश्रित बच्चों को ही यह पेंशन दी जाएगी, इसलिए दस्तावेज़ सत्यापन (document verification) में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र (Antyodaya Saral Kendra), अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra) या सीएससी केंद्र (CSC Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़ों को स्वयं सत्यापित (self-attested) करना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया के तहत:
- दस्तावेज जमा करें।
- फॉर्म को सही से भरें।
- सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करें।
- स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते (bank account) में जमा होगी।