Haryana Old Vehicles : हरियाणा में इन पुराने वाहनों का The End, सैनी सरकार लेकर आई नई नीति
उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण (Pollution Control) को कम करना और पुराने वाहनों को सुरक्षित तरीके से खत्म करना है।
Haryana Old Vehicles : हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रि-साइक्लिंग (Vehicle Recycling) को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का ऐलान किया है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 (Scrappage Policy 2024) के तहत अब राज्य में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और उनके पुर्जों का पुनः उपयोग आसान होगा।
इससे न केवल पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि कबाड़ में पड़े पुराने वाहनों से जगह-जगह फैलने वाले प्रदूषण की समस्या का भी समाधान होगा। एनजीटी (NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने डीजल वाहनों की 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष की सीमा तय किए जाने के बाद, कंडम वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी समस्या को हल करने के लिए यह नीति लाई गई है।
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से होंगे कई फायदे
मंत्री ने जानकारी दी कि यह नीति न केवल पर्यावरणीय सुधार (Environmental Improvement) बल्कि आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) में भी मदद करेगी। स्क्रैपिंग के दौरान पुराने वाहनों के पुर्जों का पुनः उपयोग संभव होगा, जिससे नई तकनीक पर आधारित पुनः उपयोग के साधन (Recycled Resources) बढ़ेंगे। इससे प्रदूषण घटेगा और गंदगी कम होगी।
सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कबाड़ की समस्या खत्म होगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही, स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन मालिकों को पुरानी गाड़ियों की रि-साइक्लिंग के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे न केवल गाड़ियों की पुनः खरीद में मदद मिलेगी बल्कि वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
नीति के तहत वित्तीय सहायता
नई नीति के तहत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान (Capital Subsidy) और राज्य जीएसटी में छूट दी जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंचरण विभाग (Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation) के माध्यम से जमीन 10 वर्ष के लिए लीज पर प्रदान करेगा।
महिला उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि (Venture Capital) स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। रि-साइक्लिंग यूनिट्स के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत शामिल होगा।
युवाओं के लिए कौशल विकास
राज्य सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कौशल और रोजगार (Skill and Employment) के नए अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। नीति के अंतर्गत 10 ऐसे उद्योगों को जो कौशल विकास और रोजगार प्रदान करेंगे, उन्हें 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत लागत तक, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये हो सकती है, अनुदान प्रदान किया जाएगा।
टिकाऊ विकास की दिशा में कदम
इस नीति से राज्य में पर्यावरणीय संतुलन (Environmental Balance) बनाए रखने और सतत विकास (Sustainable Development) के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। वाहन स्क्रैपिंग से प्राप्त धातु और अन्य सामग्रियों का पुनः उपयोग, नई गाड़ियों के निर्माण में ऊर्जा और कच्चे माल की बचत करेगा।
स्क्रैपिंग नीति से बढ़ेगा औद्योगिक विकास
मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह नीति औद्योगिक विकास (Industrial Growth) को भी प्रोत्साहित करेगी। नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से राज्य की अर्थव्यवस्था (Economy) को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा बी और सी श्रेणी के ब्लॉक में स्टांप ड्यूटी में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि डी ब्लॉक के उद्योगों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।