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Haryana Caste Certificate : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनेगा नया सिर दर्द

हरियाणा सरकार के इस आदेश से ऐसे सभी लोग प्रभावित होंगे जो पहले अनुसूचित जाति (SC) के अंतर्गत आते थे। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) की जातियों को अब दो भागों में विभाजित किया है। ऐसे में जिन जातियों के लोग पहले एससी कैटेगरी में आते थे उन्हें अब नया डीएससी प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

Haryana Caste Certificate : हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे अब प्रदेश के कई लोगों को दोबारा से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर है जो पहले अनुसूचित जाति (SC) के तहत आते थे। दरअसल हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों को दो भागों में विभाजित करने का ऐलान किया है जिसके बाद अब इन जातियों के लोग नया डीएससी (Deprived Scheduled Caste) प्रमाण पत्र बनवाएंगे। यह बदलाव लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है लेकिन अब इसके बिना कोई भी सरकारी योजना या अधिकार नहीं मिल सकेगा।

किन जातियों को बनवाना पड़ेगा प्रमाण पत्र?

मौजूदा वक्त में हरियाणा सरकार ने जिन जातियों को इस नई नीति के तहत शामिल किया है उनमें शामिल हैं— धानक, सिकलीगर, बैरिया, सिरकीबंद, सपेला, सपेरा, सरेरा, सांसी, भेड़कुट, मनेश, सनसोई, सनहाई, सनहाल, पेरना, फेरेरा, ओड, पासी, नट, बड़ी, मेघ, मेघवाल मारिजा, मारेचा, मजहबी, मजहबी सिख, खटीक, कोरी, कोली, कबीरपंथी, जुलाहा, गांधीला, गांडील, गोंडोला, डुमना, महाशा, डूम, गागरा, धर्मी, ढोगरी, धांगरी, सिग्गी, दारैन, देहा, धाय, धीया, भंजरा, चनाल, दागी बटवाल, बरवाला, बौरिया, बावरिया, बाजीगर, बाल्मीकि और बंगाली। इन जातियों के लोगों को अब फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वरना सरकारी लाभों से वे वंचित हो जाएंगे।

इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा जो इन जातियों से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस विभाजन से समाज में और अधिक बराबरी लाई जा सकेगी। लेकिन ये सच है कि इस नीति से कई लोग बौखला गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पहचान और अधिकार छिनने जा रहे हैं।

क्या-क्या चाहिए दस्तावेज़?

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज भी अब पहले से बदल चुके हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अब आवेदन करने के लिए राज्य का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आवेदक को फैमिली आईडी, आधार कार्ड, और उस फैमिली आईडी से जुड़ा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होना चाहिए। बिना इन डॉक्यूमेंट्स के अब जाति प्रमाण पत्र बनवाना नामुमकिन है। अगर आपने पहले इस प्रक्रिया में अपनी गलती की थी तो अब संभल जाइए क्योंकि सरकार इसकी सख्ती से निगरानी कर रही है।

कैसे करें आवेदन?

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर DSC सर्टिफिकेट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें और फिर आवेदन फॉर्म में अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपका आवेदन प्रक्रिया में जाएगा, और यदि सब कुछ सही चला, तो कुछ ही दिनों में आपके पास डीएससी सर्टिफिकेट आ जाएगा।

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