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UP वाले भाई हो जाएं सावधान! अब लगेगा 20 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है कारण

UP News: भाई लोग अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी लेकर फर्राटा भर रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए! अब अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में धोखा दे गई और ट्रैफिक जाम का कारण बनी तो नोएडा ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटने में ज़रा भी देर नहीं करेगी। जुर्माना? सीधा 20,000 रुपये तक!

क्या है ब्रेकडाउन चालान का फंडा?

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान ज़ोन घोषित कर दिया है। मतलब अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में दम तोड़ देती है और उससे ट्रैफिक में रुकावट होती है तो पुलिस तुरंत चालान थमा देगी और ज़रूरत पड़ी तो गाड़ी को जब्त भी कर सकती है। हर दिन करीब 5 लाख लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है।UP News

क्यों उठाया गया ये कदम?

डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव के मुताबिक, एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक के चलते अक्सर जाम की समस्या होती है। ऊपर से गाड़ियों के बीच रास्ते में खराब हो जाने से हालात और बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित करना पड़ा और भारी जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया।

कितना लगेगा जुर्माना?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत, अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में बाधा डालती है, तो 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं हैं तो पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है।UP News

प्राइवेट कार वालों के लिए राहत की खबर

डीसीपी यादव ने बताया कि फिलहाल यह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू किया गया है। प्राइवेट कार चालकों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फरवरी की शुरुआत से ही इस नियम को लागू किया गया है और पहले 10 दिनों में लगभग 50 वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

गाड़ी खराब होना अपराध नहीं

UP Newsअगर आपकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और आप तुरंत मदद मांगते हैं, तो पुलिस चालान नहीं करेगी। लेकिन अगर गाड़ी खराब होने पर लापरवाही बरती गई और उससे जाम बढ़ा, तो जुर्माना तय है। साथ ही अगर गाड़ी के पास वैध फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है या वह ओवरलोडेड है तो भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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