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हरियाणा के पेंशन धारकों को बड़ा झटका, सरकार ने इन लोगों की पेंशन काटने के दिए आदेश, देखें

 
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 सरकार ने इन लोगों की पेंशन काटने के दिए आदेश

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा के पलवल जिले में जवानों को भी बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है। इसे सिस्टम की खामी कहें या अफसरों की मेहरबानी, लेकिन इस मामले में सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड की शिकायत पर जिला समाज कल्याण विभाग के दो अधिकारियों और दो कर्मचारियों समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और तथ्य छिपाने का केस दर्ज हुआ।

हरियाणा सरकार गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन काटने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. दरअसल, सरकार ने विभागों को ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो अयोग्य का चयन करने वाली समिति के सदस्य हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बरार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया.

हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया था और तदनुसार, सीबीआई ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

राज्य सरकार ने पंचायत एवं शहरी निकाय विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को उन कर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो समिति के सदस्य थे.

 हलफनामे में अदालत को बताया गया कि 13,477 अपात्र, 17,094 गैर-मौजूद और 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी है.

उच्च न्यायालय को बताया गया कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 को बाद में पात्र पाया गया, 1254 की मृत्यु हो गई और 554 लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। अब तक अपात्र लोगों से 6.55 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जिसमें से 1.97 करोड़ रुपये की वसूली 2022-23 में की गई है.

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