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हरियाणा के 7 जिलों में Internet को लेकर बड़ा अपडेट, फटाफट जानें आज रात से नेट चलेगा या नहीं

 
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फटाफट जानें आज रात से नेट चलेगा या नहीं 
फटाफट जानें आज रात से नेट चलेगा या नहीं 

Trends Of Discover, चंडीगढ़: फिलहाल 23 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज रात 12 बजे के बाद हरियाणा में इंटरनेट सेवा शुरू होगी या नहीं, इस पर कोई अपडेट नहीं है.

हरियाणा समाचार: हरियाणा में इंटरनेट: किसान आंदोलन (किसान आंदोलन) के कारण हरियाणा में एक बार फिर इंटरनेट शटडाउन (हरियाणा इंटरनेट शटडाउन) की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। हरियाणा के सात जिलों अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट निलंबन अब फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

किसानों के दिल्ली मार्च के चलते पहले तीन दिनों के लिए बंद का ऐलान किया गया था, जिसे 12 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था. फिर इसे 19 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया. फिर इसे बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया. फिलहाल 23 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज रात 12 बजे के बाद हरियाणा में इंटरनेट सेवा शुरू होगी या नहीं, इस पर कोई अपडेट नहीं है. हरियाणा की खबरों के लिए नियमित रूप से लोकल हरियाणा का दौरा करते रहें।

 इन धाराओं के तहत बंद किया जाता हैं इंटरनेट

अब करते हैं कानून की बात, जिसके तहत इंटरनेट सेवाओं को सरकार बंद कर पाती है. The Temporary Suspension Of Telecom Services (Public Emergency Or Public Safety) Rules 2017 जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार इंटरनेट शटडाउन कभी भी कर सकती है. अगर बात केंद्र सरकार की करें तो वो भी इसी कानून के तहत इंटरनेट शटडाउन कभी भी कर सकती है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल  मजिस्ट्रेट CRPC 1973 Section 144 के तहत ये सेवाएं बंद कर सकते हैं. The Indian Telegraph Act 1885 Section 5(2) के अंतर्गत केंद्र और और राज्य सरकार पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक के भलाई के लिए या देश की यूनिटी और संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का कदम उठा सकती है.

अधिकतम 15 दिनों तक बंद कर सकते है नेट 

इसी बीच  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि  लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी ) या लोक सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी ) आदि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी  द्वारा अधिकतम 15 दिनों के लिए किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं जिनमे मोबाइल  इंटरनेट सेवा भी शामिल है को निलंबित ( सस्पेंड) किया जा सकता है.  

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