हरियाणा के इन जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, ये किया बड़ा ऐलान, जानें
Trends Of Discover, चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।
उन्होंने बताया कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामले का निपटारा किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा किया गया, गई राशि या उसके बराबर राशि उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क, जो भी कम हो, उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
पावर कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकुला में 18 और 26 मार्च को पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।