हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर शानदार तोहफा, CM ने किया ये बड़ा ऐलान
चंडीगढ़: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों (Raw employees in Haryana) के लिए स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी खुशखबरी आई है। राज्यपाल ने हाल ही में कच्चे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (Retirement of raw employees) तक नौकरी की गारंटी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश हरियाणा कच्चे कर्मचारी (Service Protection) अध्यादेश 2024 के रूप में जाना जाएगा। इस नए अध्यादेश के तहत कच्चे कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने तक नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होगी जो कि एक कदम है।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य राज्य के कच्चे कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। यह अध्यादेश 1.20 लाख ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को सीधी राहत पहुंचाएगा। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर उनकी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है।
नए आदेश के अनुसार यदि कोई कच्चे कर्मचारी राज्य सरकार सरकारी विभागों बोर्डों या निगमों में अनुबंध पर नियुक्त है तो उसे सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। यह अध्यादेश उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक है।
इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुबंध नीति-2022 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा नियोजित कर्मचारियों को इस अध्यादेश का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी जिसमें किसी भी स्वीकृत अवकाश की अवधि भी शामिल होगी।
अध्यादेश के तहत अतिथि शिक्षकों को भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अन्य कच्चे कर्मचारियों को मिल रही हैं। इसमें महंगाई भत्ता (डीए) मेडिकल सुविधाएं छुट्टियां आदि शामिल हैं। यह सुविधा अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो लंबे समय से स्थिरता की मांग कर रहे थे।
इससे पहले कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता की कमी और अल्पकालिक अनुबंध की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस अध्यादेश के तहत कर्मचारियों को न केवल नौकरी की गारंटी मिलेगी बल्कि उनकी सुविधाओं और लाभों को भी सुनिश्चित किया जाएगा।