Haryana Electricity Bill: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुबह सुबह आई खुशखबरी, सरकार ने करी ये बड़ी घोषणा, जाने
Trends Of Discover, चंडीगढ़: Haryana Electricity Bill: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए 1 से 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार की जाएगी।
रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतें 15 मार्च को सुबह 11 बजे मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय, चौथी मंजिल, राजीव गांधी विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से सुनी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित समस्याएं, मीटर सुरक्षा से संबंधित समस्याएं, खराब मीटरों से संबंधित समस्याएं, वोल्टेज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा किया गया था। उपभोक्ता को उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करनी होगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित (लंबित) नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएं।