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हरियाणा सरकार ने किया ऐलान, यह सूचना देने वाले को मिलेगा 1 लाख इनाम, जानें पूरी डिटेल

 
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यह सूचना देने वाले को मिलेगा 1 लाख इनाम

Trends Of Discover, चण्डीगढ़: हरियाणा की मनोहर सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के बारे में सटीक जानकारी देने पर एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

इस अधिनियम के तहत, जो व्यक्ति पति, परिवार के सदस्य या व्यक्ति को लिंग चयन के लिए उकसाता है, उसे 3 साल तक की कैद और पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना और बाद के अपराध के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में 10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।

सरकार के अलर्ट की वजह

जनवरी में जारी रिपोर्ट में हरियाणा के 14 शहरों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में भी पिछले वर्ष की तुलना में एक अंक की गिरावट आई है। 2023 में प्रति 1,000 लड़कों पर 916 लड़कियों की जन्म दर दर्ज की गई, जबकि 917 में हरियाणा का लिंगानुपात भी राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है।

प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के पहली बार अपराध पर 3 साल से 5 साल तक की सजा 

उन्होंने कहा कि पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत केंद्र संचालकों एवं डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के पहली बार अपराध पर 3 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। बाद में दोबारा अपराध करने पर पांच साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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