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हरियाणा सरकार द्वारा एक और नया नोटिस जारी, अब ये सर्टिफिकेट नहीं माने जाएंगे वैध, जल्दी करें ये काम

 
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Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी सर्टिफिकेट को लेकर जारी किया नया आदेश, अब क्यूआर कोड के बिना कोई भी सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा वैध। हरियाणा में सरकारी विभागों द्वारा जारी ऑफलाइन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। सरकार ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है.

अब कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरने पर क्यूआर कोड, कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट ही मान्य होता है।

जब आपके पास समय हो तो आप अपने सभी ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ताकि आपको किसी भी आवेदन के दौरान परेशानी न उठानी पड़े।

1. जाति प्रमाण पत्र

2. निवास प्रमाण पत्र

3. जन्म प्रमाण पत्र

4. मृत्यु प्रमाण पत्र

5. आय प्रमाण पत्र

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए सभी ऑफ़लाइन प्रमाण पत्र। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है.

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