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Government of haryana: हरियाणा में नियमों को तोड़कर कैबिनेट विस्तार, 30 दिन में देना होगा जवाब, CM सहित सभी मंत्रियों को हाईकोर्ट का नोटिस

वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि सीएम नायब सैनी की नियुक्ति ही कानून के खिलाफ है और हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था.
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Government of haryana

Government of haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हाई कोर्ट की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों, विधानसभा सचिवों और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि सीएम नायब सैनी की नियुक्ति ही कानून के खिलाफ है और हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था.

कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया

नियमों का उल्लंघन कर कैबिनेट विस्तार पर हाईकोर्ट ने जताई हिचकिचाहट. नियमों के मुताबिक, हरियाणा विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर सीएम नायब सैनी समेत 13 मंत्री ही मंत्री बन सकते हैं. इसके अलावा, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है।

याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कैबिनेट का विस्तार करना उचित नहीं है.

संविधान के उल्लंघन का मामला

हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 90 है। इस हिसाब से 13 मंत्री होने चाहिए लेकिन सीएम नायब सैनी के साथ पांच अन्य मंत्री थे जबकि बाद में आठ और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। महाधिवक्ता के पास कैबिनेट रैंक भी है, जिससे संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है।

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