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हरियाणा में CM की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, राज्य-केंद्र सरकार के साथ स्पीकर को नोटिस

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राज्य-केंद्र सरकार के साथ स्पीकर को नोटिस

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है.

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज सुनवाई की। वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए नियुक्ति नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

सैनी की नियुक्ति से विधानसभा में नंबर आएगा

याचिका में यह भी कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से यह संख्या 91 हो गई है। याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक मानदंडों की अनदेखी कर की गई है। सैनी की नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि पदस्थापित किया गया है. इससे खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाया गया है.

याचिका वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि नायब सैनी की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है. कहा गया है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं. सैनी फिलहाल सांसद हैं और इस नाते विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं।

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