Haryana News: हरियाणा में नौकरी के नियमों मे हुआ बड़ा बदलाव, अब हिंदी-English परीक्षा में इतने अंक वाले युवा आएंगे मेरिट में...अभी जाने नए नियम
Trends Of Discover, चंडीगढ़: जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा विकलांग कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद अब हिंदी और अंग्रेजी में 35% अंक, यहां तक कि विकलांग मेरिट सूची भी हो जाएगी। इससे पहले, विकलांग व्यक्तियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा की प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था।
हरियाणा सिविल सर्विसेज में दिव्यांगों को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा
मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि एचसीएस भर्ती में विकलांग कोटे में रिक्तियां हैं तो हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग की हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी मेरिट सूची में शामिल हो सकते हैं। खबर सुनकर दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी भी खुश हैं.
हरियाणा सरकार जल्द ही 35,000 दिव्यांगों को रोजगार देगी
हरियाणा सरकार के फैसले से अब दिव्यांग कोटे के पदों को भरना आसान हो जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जल्द ही 35,000 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया जाएगा. ऐसी कई खबरें भी इन दिनों तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें 15000 को सरकारी क्षेत्र में जबकि 20000 दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार उन्हें अन्य कई सुविधाएं मुहैया करा रही है.