हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर जारी हुआ बड़ा अपडेट, अब नवविवाहिता का नाम फैमिली आईडी में पति के साथ जोड़ा जा सकेगा
Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आई है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। नवविवाहिता का नाम अब पति के साथ फैमिली आईडी में जोड़ा जा सकेगा। पहले विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती थी लेकिन अब यह आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
पीपीपी में नए विकल्प
पहले, परिवार पहचान पत्र में नई नवेली दुल्हन का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य था, लेकिन अब एक नया विकल्प आया है जिसे मर्ज नेम कहा जाता है। इसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जाएगा और विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
भागदौड़ से मिल जाएगा छुटकारा
राज्य में कई नवविवाहिताएं ऐसी थीं जिनका नाम उनके पतियों के नाम के साथ नहीं जुड़ सका था. उन्हें विवाह प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कराने के लिए सरकारी कार्यालयों में दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब पोर्टल पर इसका समाधान मिल गया है।
परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज नाम से एक नया विकल्प आया है। इसके तहत विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त करते हुए इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार लगातार पीपीपी में बदलाव कर रही है और इन बदलावों से अब लोगों को सहूलियत मिल रही है.