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हरियाणा वासियों को रोडवेज बसों में मिलेगा फ्री सफर, बस यहां करना होगा आवेदन, जानें पूरी डिटेल

 
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बस यहां करना होगा आवेदन

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार समय-समय पर लोगों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है. इस योजना को "हैप्पी कार्ड" कहा जाता है इस योजना के तहत 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है। सरकार ने योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लाभ और विशेषताएं

हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक योजना लेकर आई है जिसके तहत उन्हें 'हैप्पी कार्ड' प्रदान किया जाएगा। इसके जरिए वे सालाना 1,000 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त में कर सकेंगे. एक कार्ड के लिए आवेदक को ₹50 का शुल्क देना होगा। कार्ड की कुल लागत ₹109 होगी, वार्षिक रखरखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग कार्ड बनाए जाएंगे।

हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज़

परिवार पहचान पत्र

आधार कार्ड

आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें?

आप सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपको परिवार आईडी नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

“ओटीपी भेजें” विकल्प पर क्लिक करें और ओटीपी सत्यापित करें।

ओटीपी वेरिफाई होने पर आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आ जाएगी।

उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

अब आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।

साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करें और “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके वेरिफाई करना होगा।

अब “लागू करें” विकल्प पर क्लिक करें।

इस तरह आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

जब आपका आवेदन जमा हो जाए तो आप 15 दिनों के बाद हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जा सकते हैं।

हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवार योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए 'हैप्पी कार्ड' की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थी को प्रति वर्ष 1000 किमी की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर ने योजना का उद्घाटन किया और अंत्योदय परिवार के छह सदस्यों को प्रतीकात्मक रूप से गतिशीलता कार्ड जारी किए गए हैं।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। इस योजना पर हरियाणा सरकार करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

हरियाणा हैप्पी (हैप्पी कार्ड) कार्ड पात्रता

इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

इस योजना में अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा। आय की पुष्टि के लिए उनके परिवार पहचान पत्र में आय का सत्यापन होना चाहिए।

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