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HC ने हरियाणा के CM के रूप में नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज सुनवाई की। वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए नियुक्ति नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
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Trends Of Discover, चण्डीगढ़: Haryana News: एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज सुनवाई की। वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए नियुक्ति नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

संवैधानिक चुनौती

तर्क का सार संविधान के अनुच्छेद 164 में निहित है, जो राज्य विधानमंडल के बाहर के किसी भी व्यक्ति की मंत्री पद पर नियुक्ति पर रोक लगाता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूंकि सैनी वर्तमान में संसद के सदस्य हैं और राज्य विधानसभा का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन होगी।

यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की चुनौती उठाई गई है। 2019 में भी ऐसा ही मुद्दा तब उठा था जब दुष्‍यंत चौटाला को हरियाणा का उपमुख्‍यमंत्री नियुक्‍त किया गया था. तब अदालत ने संवैधानिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हुए उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया था।

यदि सैनी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हैं, तो इससे हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या 91 सीटों तक बढ़ जाएगी, जिसमें वर्तमान में 90 सीटें हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह नियुक्ति संवैधानिक आदेशों की अवहेलना करती है और एक खतरनाक मिसाल कायम करती है।

न्यायालय का नोटिस

हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह उस गंभीरता का संकेत है जिसके साथ न्यायपालिका इस मामले को देखती है।

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