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HSSC News: कर्मचारी चयन आयोग में पुनर्गठन करने जा रही हरियाणा सरकार, मांगी गई मंडलायुक्तों से 23 March तक नामों की सलाह

हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग को जल्द ही पुनर्गठित करेगी। सरकार ने 23 मार्च तक प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों से नामों की सलाह मांगी है। प्रत्येक मंडल ने 5 से 5 नाम भेजे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खादरी के इस्तीफे के बाद एक अध्यक्ष और छह सदस्यों का चुनाव होना चाहिए।
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Haryana News, HSSC News
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Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारी चयन आयोग (ESC) में बदलाव की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने मार्च तक सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से सुझाव मांगा है। औपचारिक मार्गदर्शन भी जारी किए गए हैं।

एचएसएससी अध्यक्ष ने दिया था इस्तीफा

सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद 12 मार्च को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने 15 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 

उनके इस्तीफे के बाद अब सरकार ने नए सिरे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक अध्यक्ष और छह सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी. आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल मार्च को समाप्त हो रहा है खादरी छह साल तक आयोग के सदस्य और तीन साल तक अध्यक्ष रहे हैं।

छह सदस्यों की रिक्तियों के लिए अनुशंसाएं मांगी गयीं

हरियाणा सरकार ने मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए 23 मार्च तक सिफारिशें भेजने को कहा है। सरकार ने अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष 

और छह सदस्यों के रिक्त पदों को भरना चाहती है। उम्मीदवारों को कम से कम स्नातक होना चाहिए जिन्होंने राज्य सरकार या भारत सरकार में 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की हो। तो आप अपने-अपने मंडलों से पांच नामों की अनुशंसा भेजें।

मार्च तक प्रोफार्मा भेज दिया जाएगा

सिफारिशों के साथ-साथ उम्मीदवारों का बायोडाटा, उम्र, योग्यता, प्रसिद्धि का क्षेत्र, सामाजिक गतिविधियां या कोई अन्य गतिविधि भी मांगी गई है। ये सिफारिशें संबंधित प्रोफार्मा में 23 मार्च तक भेजी जानी चाहिए. नाम की अनुशंसा करते समय यह भी बताया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला है या नहीं।

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