Lok Sabha Election 2024: चलना शुरू हुआ चुनाव आयोग चाबुक, अब हटाने होंगे 72 घंटे के अंदर अंदर खंभों पर लगे हुए फ्लैक्स और होर्डिंग्स
Trends Of Discover, चंडीगढ़: आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव से पहले, कई प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के समर्थकों ने पोलों पर फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए।
चुनाव की घोषणा होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लैक्स और अन्य प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं. यह 24 से 72 घंटे के अंदर हट जाएगा. हालांकि, शनिवार को चुनाव घोषित होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन गांवों में काम शुरू नहीं हुआ है.
पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने हेतु दिशा-निर्देश
रविवार को नगर निगम का दस्ता भी शहर में सक्रिय रहा। जेई संदीप के नेतृत्व में दस्ता सुबह से ही रेलवे रोड और गांधी कॉलोनी मार्ग पर खंभों पर लगे फ्लैक्स को हटा रहा था। विभिन्न सरकारी भवनों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाली सामग्रियों को भी हटा दिया गया.
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी गतिविधियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।
यहां शिकायत कर सकते हैं
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के मुताबिक सभी को चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा. चुनाव घोषित होने के 72 घंटे के भीतर सभी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी।
जिला मुख्यालय पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा. इस नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 1950 सक्रिय रहेगा. साथ ही सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। फेक न्यूज पर भी नजर रहेगी.
मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान
ऐसे में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी इन नियमों का गहनता से अध्ययन कर जिले में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों से विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री और राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित पोस्टर हटाने का भी निर्देश दिया.
बिना अनुमति के राजनीतिक दलों के झंडे, स्टिकर और अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर निजी वाहनों का भी मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालान किया जाएगा। सभी मुद्रक प्रचार सामग्री संबंधी नियमों का भी पालन करेंगे।