पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने भिवानी जिले में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोषी दिनेश भिवानी जिले के मनसरबास गांव का निवासी है और उसने वर्ष 2021 में भिवानी जिले की कैरू पुलिस चौकी में अपनी पत्नी के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिनेश का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था और उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सोनीपत जिले में खुबरू नहर में फेंक दिया।
तोशाम पुलिस ने 8 अक्टूबर 2021 को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
एएसडीजे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।