हरियाणा में नायब सैनी की CM कुर्सी पर मंडराया खतरा, कांग्रेस ने करनाल सीट पर उपचुनाव रद्द करने की रखी मांग, जानें पूरा मामला
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Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वर्तमान में कुरूक्षेत्र से सांसद हैं। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना होगा. हरियाणा सरकार के पास अभी और समय बचा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले का असर हरियाणा के करनाल विधानसभा उपचुनाव पर पड़ सकता है. नागपुर खंडपीठ ने अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि आने वाले सदस्य का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा।
यही बात करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर भी सटीक बैठती है, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च को की थी। यहां 25 मई को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने इस सीट से हरियाणा के सीएम नायब सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 मार्च को करनाल विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को खत्म हो रहा है, जो एक साल से भी कम है।
अगर सैनी 6 महीने के भीतर विधायक नहीं बने तो उन्हें हरियाणा सीएम की सीट छोड़नी होगी. नायब सैनी ने मार्च को हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली थी
इस नियम से खतरा बढ़ जाता है
यदि विधायकों का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो कानून उपचुनाव पर रोक लगाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151-ए, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संचालन के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून है।
हाई कोर्ट ने माना है कि उपचुनाव कराने का फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151-ए के अनुरूप नहीं था। बॉम्बे HC की नागपुर पीठ में न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और न्यायमूर्ति एमएस जावलकर शामिल हैं। अकोला पश्चिम विधानसभा सीट 3 नवंबर को बीजेपी विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन के बाद खाली है. मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद नायब सैनी को सीएम बनाया गया है.
पंजाब-हरियाणा HC में चुनौती देंगे
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील संदीप गोयत ने कहा है कि वह करनाल विधानसभा उपचुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देंगे। यह स्पष्ट है कि करनाल विधानसभा उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग की अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 के प्रावधानों के खिलाफ है।
गोयत ने बताया कि यदि किसी सदस्य का पद एक वर्ष से कम समय शेष है, तो उपचुनाव कराना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। वह रिक्ति एक वर्ष से भी कम समय दूर है। हम एक याचिका तैयार कर रहे हैं.
कांग्रेस विधायक ने भी की शिकायत
इस बीच विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के फैसले का हवाला देते हुए करनाल विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई। पत्र में कहा गया है कि एक साल से कम अवधि के लिए उपचुनाव कराना पैसे की बर्बादी है।
अगर चुनाव हुए तो नवनिर्वाचित विधायकों का आधे से ज्यादा कार्यकाल आचार संहिता में ही गुजर जायेगा. 4 जून को नतीजे आने के बाद नए विधायक के पास सिर्फ 4 महीने ही रहेंगे. चुनाव में सरकारी खजाने से भारी रकम खर्च की जायेगी.