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हरियाणा के लोगों को अब पौधारोपण करने पर मिलेगा पैसा, बस करना होगा ये काम, जानें

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बस करना होगा ये काम

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सामुदायिक भागीदारी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा रखे गए परिवार पहचान पत्र के डेटा से 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों और व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और परिवारों को विभिन्न माध्यमों से योजना में भाग लेने के लिए पात्रता के बारे में सूचित किया जाएगा।

इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को योजना के वन मित्र पोर्टल और मोबाइल ऐप पर पंजीकरण प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार, पंजीकरण के लिए पात्र परिवारों को पात्र परिवार के सदस्य द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की संख्या वन मित्र मोबाइल ऐप पर दर्ज की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 होगी। पंजीकृत आवेदकों में से आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कम पारिवारिक आय और आयु वाले आवेदक। पंजीकरण के लिए आप वन मित्र पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।

समयरेखा और गतिविधियाँ

प्रथम वर्ष में पंजीकरण, चयन एवं प्रशिक्षण फरवरी एवं मार्च में दिया जायेगा। पौधारोपण के लिए गड्ढों की खुदाई 10 जून तक पूरी कर ली जाएगी। पौधारोपण की अवधि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक होगी। वृक्षारोपण का सत्यापन एवं जियो टैगिंग 31 अगस्त तक पूर्ण कर ली जायेगी। सितम्बर से अप्रैल तक वृक्षारोपण का रखरखाव एवं संरक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे एवं चौथे वर्ष में वृक्षारोपण का रख-रखाव एवं संरक्षण वन मित्र द्वारा किया जायेगा।

मानदेय के लिए इतना ही

प्रथम वर्ष के दौरान, जून के अंतिम सप्ताह तक जियो-टैगिंग के बाद प्रति गड्ढा 20 रुपये और वन मित्र द्वारा गड्ढों की तस्वीरें मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के बाद, जुलाई और वन मित्र द्वारा लगाए गए पौधों की जियो-टैगिंग के बाद प्रति गड्ढा 30 रुपये। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक वृक्षारोपण के रख-रखाव एवं संरक्षण के लिए प्रति जीवित पौधा 10 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इसी प्रकार, दूसरे वर्ष में वन मित्र को प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 8 रुपये, तीसरे वर्ष में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 5 रुपये और चौथे वर्ष में 5 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में प्रति जीवित पौधा 3 रूपये का भुगतान वन मित्र को किया जायेगा।

वन मित्र की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

वन मित्रों को वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हित करनी होगी। यदि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है, तो उसे वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदने और गड्ढों में पेड़ लगाने और मानक में निहित विशिष्टताओं के अनुसार उनका रखरखाव करने के लिए मालिक से लिखित अनुमति लेनी होगी। वन मित्रों को पौधे लगाने की सलाह दी जाएगी।

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