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Property selling Rules : भारत के इन राज्यों में करोड़पति भी नहीं खरीद सकता जमीन, जानिए इसके पीछे की वजह

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Property selling Rules
Property selling Rules

अगर आप भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी पूंजी का सुरक्षित निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कुछ राज्यों में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के नियम काफी सख्त हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जहां करोड़ों रुपये होने के बावजूद भी आप एक इंच भी जमीन नहीं खरीद सकते। यह नियम यहां के स्थानीय निवासियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जो इन राज्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं।

हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के नियम

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, खासकर पहाड़ी इलाकों में। 1972 में लागू हुए भूमि कानून की धारा-118 के अनुसार, राज्य के बाहर के निवासियों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि हिमाचल प्रदेश की जमीन का अधिग्रहण केवल स्थानीय निवासियों द्वारा ही किया जा सके।

हालांकि, इस धारा के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है। इसके लिए व्यक्ति को जमीन खरीदने का पूरा उद्देश्य सरकार को बताना होता है। राज्य सरकार सभी तथ्यों की जांच के बाद ही फैसला करती है कि भूमि का हस्तांतरण किया जाए या नहीं।

सिक्किम में संपत्ति खरीदना एक सपना ही रहेगा

सिक्किम भी उन राज्यों में से एक है जहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद-371 एफ के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसके अनुसार केवल स्थानीय लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। यहां आदिवासी क्षेत्रों के लोग ही कृषि भूमि और संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं।

अगर कोई बाहरी व्यक्ति सिक्किम में संपत्ति खरीदने की सोच रहा है, तो उसे निराशा हाथ लगेगी क्योंकि यहां औद्योगिक उद्देश्यों को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिए भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश: बाहरी लोगों पर प्रतिबंध

अरुणाचल प्रदेश में भी बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीदने के नियम काफी सख्त हैं। यहां रिहायशी संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। हालांकि, कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल सकती है।

अरुणाचल प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद-371 ए के तहत विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकते हैं। यहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की भूमि का हस्तांतरण भी बाहरी व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता।

मेघालय और शिलांग में जमीन खरीदना आसान नहीं

शिलांग, मेघालय की राजधानी, में भी जमीन खरीदने के लिए बाहरी लोगों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। यहां केवल स्थानीय निवासी ही संपत्ति खरीद सकते हैं। यहां तक कि पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी भी एक-दूसरे के राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते। मिजोरम, मेघालय, और मणिपुर जैसे राज्यों में भी संपत्ति खरीदने के सख्त नियम हैं।

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