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हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 144 लागू, मजिस्ट्रेट का इन चीजों पर प्रतिबंध को लेकर जारी किया आदेश

 
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मजिस्ट्रेट

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. के.एस. सिंह ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश पुलिस विभाग एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर हैं।

जिला उपायुक्त आर.के. के.एस. सिंह ने आदेशों में कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियार साथ ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या किसी अनुमोदित हथियार डीलर को सौंपने का भी आदेश दिया गया है।

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