सरकार ने हरियाणा मे इस जिले के 1 हजार दुकानदारों को दी बड़ी खुशखबरी, जानकर खुशी से झूमने लगेंगे आप..
Trends of Discover, चंडीगढ़: मनोहर सरकार (Manohar Government) ने तैयार की नई नीति- हालाँकि, कुछ दुकानदारों ने पहले ही पहली मंजिल बना ली थी जो अब पूरी तरह से वैध है। जिन दुकानदारों ने अभी तक पहली मंजिल नहीं बनाई है, वे पहली मंजिल तक बिल्डिंग बनाने के लिए नगर निगम योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने नगर सुधार ट्रस्ट योजना के तहत एक नई नीति तैयार कर मंजूरी दे दी है।
बता दें कि नगर पालिका अपने सीमा क्षेत्र में दुकानों की जगह आवंटित करती है। नगर पालिका द्वारा अपनी भूमि पर व्यवसायिक स्थल भी चिन्हित किये जाते हैं और इन स्थलों की बोली लगाकर नीलामी की जाती है, ताकि दुकानदार उस स्थान को खरीदकर अपनी दुकानें लगा सकें।
यहां बहुत सारी दुकानें हैं
पिछले कई सालों से नगर निगम ने एनआईटी 1, 2, 3 और 5 नंबर के अलावा सेक्टर-22, 23, बल्लभगढ़, नीलम चौक, बीके चौक हार्डवेयर आदि में दुकानें आवंटित की हैं। इनमें से 500 से अधिक दुकानें बन चुकी हैं। पहले के नियमों पर नजर डालें तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने की इजाजत थी, लेकिन समय के साथ दुकानदार मांग कर रहे थे कि उन्हें बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर (Basement and First Floor) भी बनाने की इजाजत दी जाए, ताकि वे अपना कारोबार बढ़ा सकें।
पिछला निर्माण भी वैध
नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जिन दुकानदारों ने 10 साल के दौरान अपनी दुकान के ऊपर पहली मंजिल या बेसमेंट बनाया है, वह अब स्वत: वैध हो गया है। राज्य सरकार नगर सुधार ट्रस्ट योजना के तहत इन सभी निर्माणों को वैध बनाने की अनुमति देगी।