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हरियाणा की सैनी सरकार बेटियों पर हुई मेहरबान, अब हर महीने बेटियों को देगी 3 हजार रुपए, जानें पूरी स्कीम

 
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अब हर महीने बेटियों को देगी 3 हजार रुपए

Trends Of Discover, चंडीगढ़: देश की बेटियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश की बेटियों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए "सुकन्या समृद्धि योजना" चला रही है। इस योजना के तहत बेटियों का खाता खोलने पर सरकार द्वारा भारी ब्याज राशि दी जाती है। केंद्र सरकार अब हरियाणा राज्य की नायब सैनी सरकार ने भी बेटियों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सरकार अब हरियाणा राज्य की बेटियों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी।

ये बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना उन बेटियों को दी जाएगी जिनके घर में बेटों के बजाय केवल बेटियां हैं। इसके अलावा जो बच्चे डॉक्टर, वकील, ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर आदि हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। जो बच्चे पहली और दूसरी कक्षा में सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ उन बेटियों को नहीं मिलेगा जिनके माता-पिता किसी भी प्रकार के पेंशनभोगी हैं।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय इस दस्तावेज़ को अपने साथ रखें

अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई "लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना" के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। आवेदन करते समय आपके पास वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट आदि होना जरूरी है।

आयु जांच के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास ऊपर बताए गए सभी प्रमाण पत्र हैं तो आज ही समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। फॉर्म भरने के बाद आपको इसे जमा करना होगा। निकटतम समाज कल्याण विभाग कार्यालय में। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते में रुपये की राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी।

हरियाणा सरकार ने इस योजना का नाम "लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना" रखा है। इस योजना के तहत बेटी के पिता की आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत रुपये की राशि दी जाएगी। बेटियों को दिए जाने वाले 3000 रुपये सरकार द्वारा मां के खाते में जमा कर दिए जाते हैं।

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