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हरियाणा की नई सरकार ने की बड़ी घोषणा, अब कुवारें लोगों को मिलेगी हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन, जाने कैसे मिलेगा लाभ

Haryana News: हरियाणा राज्य की नायब सैनी सरकार अविवाहित महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देती है। ऐसे अविवाहित व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्हें हरियाणा राज्य सरकार पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देती है।
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 हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन

Trends Of Discover, चंडीगढ़: हरियाणा राज्य में नायब सैनी सरकार अविवाहित महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देती है। ऐसे अविवाहित व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है,

न्हें हरियाणा राज्य सरकार पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करती है। आपको बता दें कि हरियाणा में ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है।

अब इन लोगों को अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए सरकार से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधवाओं को पेंशन देने की योजना की घोषणा की थी। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार इसे गंभीरता से ले रही है.

फिलहाल झज्जर जिले में 800 से ज्यादा अविवाहित लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. इन लोगों की उम्र 45 से अधिक है और अभी तक शादी नहीं हुई है। उन्हें सरकार की ओर से 3,000 रुपये की पेंशन और वृद्धावस्था सम्मान भी मिलता है। अगर आपकी उम्र भी 45 साल से ज्यादा है और आप अभी तक अविवाहित हैं तो आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का लाभ कुंवारे लोग और विदुर दोनों उठा सकते हैं।

विदुर हरियाणा सरकार की विधवाओं को पेंशन देने की योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा योजना का लाभ उठाने के लिए कुंवारे लोगों की उम्र 45 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि विदुर की उम्र 40 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जो लोग 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं उन्हें सरकार की ओर से 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।

3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा अविवाहित व्यक्ति की सालाना आय 1.80 लाख रुपये है. इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति बुढ़ापे का सम्मान भी कर सकते हैं। सरकार योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को देती है।

योजना का लाभ उठाने वाले अविवाहित या विधवा व्यक्तियों को अपने जीवन में किसी भी बदलाव (जैसे शादी करना) के बारे में तुरंत समाज कल्याण विभाग को सूचित करना होगा।

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