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चुनाव अधिकारी ने कहा, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए घर से भी वोट डालने का प्रावधान किया है।

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चुनाव अधिकारी
चुनाव अधिकारी

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं तथा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए घर से भी मतदान करने का प्रावधान किया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यह सुविधा वैकल्पिक है और ऐसे मतदाता चाहें तो मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अन्य मतदाताओं की तरह दिव्यांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए उनके लिए यह विशेष सुविधा बनाई गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पांच साल में एक बार होने वाले आम चुनाव को प्रत्येक नागरिक को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और प्रत्येक मतदाता को अपना वोट देकर इसमें अपना योगदान देना चाहिए।

घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को फॉर्म 12-डी भरकर चुनाव अधिसूचना (5 सितंबर) के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा।

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