योगी सरकार का बड़ा फरमान, अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगाई रोक, शासनादेश जारी
UP NEWS: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर कंपाउंडिंग या शमन पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिये हैं।
उच्च न्यायालय का निर्णय
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बृजमोहन तवर बनाम राज्य सरकार मामले में 13 मार्च को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण न हो।
यह भी आदेश दिया है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानक से अधिक निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही शमन के मामलों में भी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत निर्धारित मानकों में शिथिलता न बरती जाय।
UP सरकार के कदम
अपर मुख्य सचिव आवास ने परिपत्र में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाये।
स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त अन्य निर्माण की स्थिति में ऐसे निर्माणों के विरूद्ध भवन निर्माण एवं विकास उपनियमों, निर्धारित नियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
अवैध निर्माण हटाना
आवास विभाग द्वारा जारी बिल्डिंग डेवलपमेंट बायलॉ के आधार पर विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा पास किया जाता है। इसके बाद भी भवन स्वामियों द्वारा पास कराए गए मानचित्र के अलावा अन्य निर्माण कराया जा रहा है।
सरकार ऐसे निर्माण पर शुल्क लेती है और समय-समय पर शमन यानी कंपाउंडिंग की नीति लेकर आती है। इसके आधार पर अवैध निर्माण को वैध कर दिया जाता है। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. इसी के आधार पर रोक लगाई गई है.