Haryana : हरियाणा में अग्निवीरों के लिए रोजगार की गारंटी, सैनी सरकार ने पेश की नई नीति
यह नीति न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Reservation) प्रदान करती है, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार (Private Sector Jobs) से लेकर कौशल विकास (Skill Development) और स्वरोजगार (Self Employment) तक के अवसर उपलब्ध कराती है।
Haryana Agniveer policy : हरियाणा में अग्निवीरों के लिए रोजगार की गारंटी, सैनी सरकार ने पेश की नई नीति हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों (Agnipath Yojana) के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन्हें सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने यह नीति इस उद्देश्य से बनाई है कि सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार की कमी का सामना न करना पड़े। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने “हरियाणा अग्निवीर नीति-2024” (Haryana Agniveer Policy 2024) को लागू किया है।
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यह नीति न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Reservation) प्रदान करती है, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार (Private Sector Jobs) से लेकर कौशल विकास (Skill Development) और स्वरोजगार (Self Employment) तक के अवसर उपलब्ध कराती है। अग्निवीरों को पुलिस, जेल वार्डन, खनन गार्ड तथा एसपीओ जैसी भर्तियों में 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण (Horizontal Reservation) दिया जाएगा।
हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के तहत विशेष लाभ
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक व्यापक सुरक्षा कवच तैयार किया है।
- ग्रुप-सी की भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण
- ग्रुप-बी की भर्तियों में एक प्रतिशत आरक्षण
- तृतीय श्रेणी की नौकरियों में सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) से छूट
इसके अलावा, अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।
आयु सीमा में छूट और स्वरोजगार को बढ़ावा
अग्निवीर के पहले बैच (First Batch) के युवाओं को आयु सीमा में पांच साल तक की छूट दी जाएगी। जिन युवाओं के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र (Skill Certificate) होगा, उन्हें स्किल टेस्ट से भी छूट दी जाएगी।
स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं को पांच लाख रुपये तक का आसान लोन प्रदान किया जाएगा। यह कदम स्वरोजगार और उद्यमशीलता (Entrepreneurship) को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
निजी क्षेत्र में नौकरियों का नया आयाम
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Skill Employment Corporation) के तहत अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो उद्योग (Industries) अग्निवीरों को 30,000 रुपये से अधिक मासिक वेतनमान पर नौकरी देंगे, उन्हें सरकार की ओर से 60,000 रुपये सालाना सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
गन लाइसेंस की प्राथमिकता
जिन अग्निवीरों की रुचि प्राइवेट सुरक्षा कर्मी (Private Security Personnel) के रूप में सेवाएं देने में होगी, उन्हें गन लाइसेंस (Gun License) प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम अग्निवीरों की सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।
अग्निपथ योजना और हरियाणा की पहल
15 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 और 2023-24 में 2215 अग्निवीर भर्ती किए गए। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थायी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत को रोजगार के वैकल्पिक अवसर दिए जाएंगे।
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हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सुरक्षा देने के लिए “हरियाणा अग्निवीर नीति-2024” को लागू कर देशभर में एक उदाहरण पेश किया है। हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, “यह नीति अग्निवीरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। यह कदम उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा।”