Breaking News

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं हरियाणा के किसान, 31 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तिथि

इस योजना के तहत विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। गेहूं की फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 459.2 रुपये, सरसों के लिए 308.2 रुपये, जौ के लिए 292.67 रुपये और सूरजमुखी के लिए 311.35 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024 : रबी सीजन की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर 2024 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर प्रीमियम कटवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर

इस योजना के तहत विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। गेहूं की फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 459.2 रुपये, सरसों के लिए 308.2 रुपये, जौ के लिए 292.67 रुपये और सूरजमुखी के लिए 311.35 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा। यह प्रीमियम राशि फसल की सुरक्षा और बीमा के लिए निर्धारित की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में आवेदन प्रक्रिया

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों का प्रीमियम उनकी सहमति के बिना ही उनके खातों से काट लिया जाता है। यदि कोई किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसे 24 दिसंबर तक असहमति पत्र अपने बैंक में जमा करना होगा। वहीं, निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों को स्वयं बैंक जाकर बीमा प्रीमियम की राशि जमा करनी होगी।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना है। यदि फसल ओलावृष्टि, महामारी, जलभराव या आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं के कारण खराब होती है तो किसान को बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए एक आर्थिक सहारा है जिससे वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

फसल खराब होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना दें

किसान को अपनी फसल खराब होने की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान क्रॉप इंश्योरेंस एप, कृषि अधिकारी, या टोल फ्री नंबर 14447 का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बीमा कंपनी समय पर नुकसान का आकलन कर सके और मुआवजा दे सके।

कृषि विभाग से लें जानकारी

इस योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है और इसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान के जोखिम से बचाना है।

Satbir Singh

My name is Satbir Singh and I am from Sirsa district of Haryana. I have been working as a writer on digital media for the last 6 years. I have 6 years of experience in writing local news and trending news. Due to my experience and knowledge, I can write on all topics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button