हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान
जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों को मदद प्रदान करेगी जिनकी EPF (Employees Provident Fund) पेंशन बहुत कम है।
Haryana Pension Holders: हरियाणा के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जो कर्मचारी न्यूनतम ₹3000 से कम पेंशन (Pension) प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए “बुजुर्ग सम्मान भत्ता” (Elderly Honor Allowance) के तहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
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जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों को मदद प्रदान करेगी जिनकी EPF (Employees Provident Fund) पेंशन बहुत कम है।
कौन होगा योजना का लाभार्थी?
हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्ड्स और निगमों जैसे HMT और MITC में कार्यरत करीब सवा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन ₹3000 से भी कम है। इस पहल के तहत जिनकी EPF पेंशन बहुत कम है उन्हें हरियाणा सरकार बुजुर्ग सम्मान भत्ते के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी।
पेंशन कैसे बढ़ेगी?
योजना के मुताबिक उदाहरण के तौर पर यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को EPF से केवल ₹1000 पेंशन मिलती है तो हरियाणा सरकार उसे ₹2000 बुजुर्ग सम्मान भत्ते के रूप में प्रदान करेगी। जब भी राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशन (Old Age Pension) राशि में वृद्धि करेगी, उसी अनुपात में EPF पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी।
राज्य सरकार का प्रबंधन
इस पहल को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग (Citizen Resource Information Department) का फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर आवश्यक डेटा का सत्यापन (Verification) करेगा। पात्र कर्मचारियों को ₹3000 से कम पेंशन मिलने की स्थिति में तुरंत सुधार करते हुए राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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कैसे करें आवेदन?
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण (Haryana Family ID Authority) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल दर्ज करनी होगी। इसके लिए सिटीजन आईडी और फैमिली आईडी का उपयोग करना आवश्यक होगा।