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Haryana Pension Recovery: हरियाणा में पेंशनभोगियों को झटका, सरकार ने एडवांस राशि वसूली के दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

जून 2024 में हरियाणा सरकार (haryana government) ने उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने रिटायरमेंट के दौरान पेंशन फंड से एडवांस राशि (Advance amount from pension fund) ली लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं करवाई।

Haryana Pension Recovery News : हरियाणा सरकार ने पेंशनरों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 10 साल या उससे अधिक समय पहले रिटायर हुए कर्मचारियों (Retired employees) से पेंशन फंड से ली गई एडवांस राशि (Commuted Value) की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इस फैसले के अनुसार पेंशनरों को जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी।

पेंशन रिकवरी से जुड़ी अहम जानकारी

जून 2024 में हरियाणा सरकार (haryana government) ने उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने रिटायरमेंट के दौरान पेंशन फंड से एडवांस राशि (Advance amount from pension fund) ली लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं करवाई। अब राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की पेंशन से मासिक किश्तों में इस राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है।

यह रिकवरी योजना हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों पर लागू की जाएगी। राज्य के ट्रेजरी और लेखा विभाग के महानिदेशक और पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन फंड से ली गई राशि की रिकवरी तुरंत शुरू की जाए।

कम्यूटेड वैल्यू और रिकवरी का गणित

जब कोई कर्मचारी सरकारी सेवा से रिटायर होता है तो वह अपने पेंशन फंड (Haryana Pension Fund) का एक हिस्सा एडवांस के तौर पर ले सकता है। इस एडवांस राशि को कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। इसके बदले सरकार उस कर्मचारी की पेंशन में कटौती कर इस रकम को ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा कराती है। हालांकि हरियाणा में कई रिटायर कर्मचारियों ने एडवांस राशि तो ली लेकिन उनकी पेंशन में कटौती नहीं की गई। ऐसे में सरकार ने अब इन कर्मचारियों से यह राशि वसूलने का फैसला किया है।

जनवरी 2025 से पेंशन में होगी कटौती

सरकारी आदेश के अनुसार पेंशनरों की पेंशन में कटौती जनवरी 2025 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया किश्तों में पूरी की जाएगी ताकि सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

हाईकोर्ट का आदेश और सरकार का निर्णय

हरियाणा सरकार का यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जून 2024 के आदेश के बाद आया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों से एडवांस राशि की रिकवरी करने का निर्देश दिया था जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद 10 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है। 19 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस आदेश को हरियाणा में भी लागू करने का निर्देश दिया।

प्रभावित पेंशनरों पर पड़ेगा सीधा असर

इस आदेश का सीधा असर हरियाणा के उन पेंशनरों पर पड़ेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एडवांस राशि तो ली लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं करवाई। अब इन पेंशनरों को अपनी पेंशन से हर महीने मोटी किश्त कटवानी पड़ेगी।

सरकारी आदेशों की औपचारिक पुष्टि

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने इस संबंध में औपचारिक सूचना प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को दी है। आदेश के तहत पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत रिकवरी प्रक्रिया शुरू करें। पेंशनरों के बीच इस फैसले को लेकर चिंता का माहौल है। कई पेंशनरों का कहना है कि यह फैसला उनके मासिक बजट पर असर डालेगा।

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