Helmet Law: हरियाणा में सड़क सुरक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं और बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
Helmet Law: High Court's big decision on road safety in Haryana, wearing helmet is mandatory for women and children
सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हेलमेट (Punjab Haryana Helmet Law) पहनने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हेलमेट पहनना अब महिलाओं समेत सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि इस नियम में सिख धर्म की उन महिलाओं को छूट दी गई है जो पगड़ी पहनती हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अदालत ने सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।
महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिख धर्म की पगड़ीधारी महिलाओं को ही हेलमेट पहनने के नियम से छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य सभी महिलाओं को चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह निर्णय ट्रैफिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में चोटों को कम किया जा सके।
बच्चों के लिए भी लागू हुआ नया नियम
हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान को भी सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है जिसमें चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टू-व्हीलर पर सवारी करते समय हेलमेट पहनना जरूरी बताया गया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर जोर
हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों को कम किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें और चालान काटें। इसके साथ ही हेलमेट पहनने की आदत को जागरूकता अभियानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि वे हेलमेट न पहनने वाले लोगों पर तुरंत चालान जारी करें। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि हेलमेट की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो ताकि यह सड़क पर प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सके।
हेलमेट पहनने की जरूरत क्यों?
अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हेलमेट सड़क पर लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट पहनने से गंभीर चोटों और मौत के मामलों में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा यह ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक है।