सिरसा में लाल डोरे की प्रॉपर्टीज को मिलेगा मालिकाना हक, नगर परिषद ने शुरू किया सत्यापन कार्य
संपत्तियों के सत्यापन के लिए नगर परिषद ने कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। हालांकि स्टाफ की कमी (Staff Shortage) के चलते यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सिरसा के मुख्य बाजार क्षेत्रों की 90% संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं।
Sirsa Lal Dore: हरियाणा के सिरसा जिले से बड़ी खबर (Big News) सामने आ रही है। यहां नगर परिषद (Municipal Council) प्रशासन द्वारा लाल डोरा क्षेत्र की प्रॉपर्टी (Red Zone Property) के मालिकों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत सिरसा शहर की 18,000 संपत्तियों को लाल डोरे की सूची में शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी संपत्तियों का पहले सत्यापन (Verification) होगा। सत्यापन के बाद योग्य संपत्ति मालिकों को मालिकाना हक सौंपा जाएगा।
सत्यापन के लिए तैनात कर्मचारी
संपत्तियों के सत्यापन के लिए नगर परिषद ने कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। हालांकि स्टाफ की कमी (Staff Shortage) के चलते यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सिरसा के मुख्य बाजार क्षेत्रों की 90% संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जिनके पास संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) है उनके नाम सूची से हटा दिए जा रहे हैं। वहीं जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है उन्हें एक कार्ड प्रदान किया जा रहा है जिससे वे प्रॉपर्टी मालिक (Property Owner) के दस्तावेज प्राप्त कर सकें।
लाल डोरा प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए राहत
हरियाणा सरकार पिछले 20 सालों से लाल डोरा प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक (Ownership Rights) देने की प्रक्रिया चला रही है। यह योजना उन प्रॉपर्टी मालिकों के लिए वरदान साबित हो रही है जो बिना रजिस्ट्री के सालों से अपनी संपत्तियों पर रह रहे हैं।
यह क्षेत्र आते हैं लाल डोरे में
सिरसा शहर के पटेल बस्ती, जंडवाला मोहल्ला, गोशाला मोहल्ला, मोची वाली गली, सुरतगढ़िया बाजार, खाईवाली गली, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब वाला क्षेत्र, गुरुनानक नगर, राजपूताना मोहल्ला, इंद्र पुरी मोहल्ला, सब्जी मंडी क्षेत्र, पुराना सरकारी अस्पताल रोड, द्वारका पुरी वाली गली, गीता भवन गली और कालूराम वेदवाली गली को लाल डोरे की सीमा में रखा गया है।
सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति मालिकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- शपथ पत्र (Affidavit)
विकास शुल्क में राहत की उम्मीद
शहर के बीच स्थित लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों पर पहले विकास शुल्क (Development Charges) लगाया गया था। लेकिन अब सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह शुल्क हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने पहले ही यह शुल्क अदा किया है वे नगर परिषद से अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।