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हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, कल से ये काम करने वाली है सैनी सरकार

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं (Electricity consumers) के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

Haryana News: इस योजना के तहत निगम ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिससे उपभोक्ताओं को एक बेहतर, निर्बाध (uninterrupted) और विश्वसनीय (reliable) बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। निगम का उद्देश्य ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ (complete consumer satisfaction) प्राप्त करना है और इसके लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई हैताकि उपभोक्ताओं के मुद्दों का जल्दी समाधान हो सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता (spokesperson) ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत विभिन्न योजनाओं को अमल में लाया जाएगा जिनमें विशेष ध्यान वित्तीय विवादों के समाधान पर दिया जाएगा। इन योजनाओं में एक प्रमुख पहल जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (Zonal Consumer Grievance Redressal Forum) है जिसे उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए शुरू किया गया है। इस मंच के द्वारा उपभोक्ताओं के विवादों को जल्दी सुलझाया जाएगा जिससे उन्हें बिजली संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी।

जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के द्वारा समाधान

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत उन मामलों की सुनवाई की जाएगी जिनमें 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि से संबंधित वित्तीय विवाद होंगे। यह मंच विशेष रूप से पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। यह शिकायत निवारण प्रक्रिया 6, 13, 20 और 27 जनवरी को पंचकूला स्थित जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में आयोजित की जाएगी।

मुख्य समस्याओं का समाधान

जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के तहत मुख्य रूप से उन शिकायतों का निवारण किया जाएगा जो बिजली बिलों में गड़बड़ी (incorrect bills), मीटर सुरक्षा (meter security), खराब मीटर (faulty meters), बिजली दरों से संबंधित मामलों और वोल्टेज से जुड़ी समस्याओं से संबंधित हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर मिलेगा कि वे निगम के खिलाफ लंबित मामलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को यह भी सूचित किया है कि यदि किसी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विवाद में समाधान की आवश्यकता हो तो उन्हें शिकायत प्रस्तुत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले उपभोक्ता को यह साबित करना होगा कि उनका मामला किसी अदालत या प्राधिकरण (court or authority) के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं की जाएगी।

शर्तें और आवश्यक प्रक्रिया

जो उपभोक्ता किसी वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें पहले पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए बिजली शुल्क के औसत के आधार पर राशि जमा करनी होगी। उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा चुकाए गए बिजली शुल्क के बराबर या उससे कम राशि का दावा किया जा रहा है और यह राशि उनके द्वारा देय बिजली शुल्क के समान होनी चाहिए। यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं को समाधान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगी और त्वरित तरीके से निस्तारण को सुनिश्चित करेगी।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ

इस पहल से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे। सबसे पहले उन्हें समयबद्ध तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान मिलेगा। दूसरा बिजली बिलों में गड़बड़ी, मीटर संबंधित समस्याओं और वोल्टेज की कमी जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाएगा जो कि उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी होगा। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता (transparency) और जवाबदेही (accountability) को बढ़ावा देगी जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास निगम पर मजबूत होगा।

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