Old Age Allowance: हरियाणा में इन पेंशन धारकों को बड़ी राहत, बुजुर्ग सम्मान भत्ता से होगा लाभ
यह योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जिनकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) से भी कम है। प्रदेश में HMT, MITC और अन्य सरकारी बोर्ड व निगमों के करीब 1.25 लाख रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के लाभार्थी होंगे।
हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है। राज्य में जिन कर्मचारियों को EPF से 3,000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में अंतर को “old age allowance” के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत यदि किसी कर्मचारी को EPF से केवल 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है तो सरकार उन्हें 2,000 रुपये अतिरिक्त भत्ते के रूप में देगी।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
यह योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जिनकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन (Old Age Pension) से भी कम है। प्रदेश में HMT, MITC और अन्य सरकारी बोर्ड व निगमों के करीब 1.25 लाख रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। इनमें अधिकांश कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और यह योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी।
सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) ने इस योजना के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार EPF पेंशनधारकों की पेंशन में अंतर को सामाजिक पेंशन (Social pension) के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। यदि EPF पेंशनधारक को 2,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है तो राज्य सरकार 1,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता देगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
घोषणा को मिला आकार
इस योजना की नींव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने अपने बजट में रखी थी। उन्होंने EPF पेंशनधारकों को सामाजिक पेंशन के दायरे में लाने की बात कही थी। इस घोषणा को मुख्यमंत्री नायब सैनी (chief minister nayab saini) ने लागू कर दिया जिससे यह योजना आज वास्तविकता बन गई है।
कैसे करें आवेदन
योजना के तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल Mera Parivar पर भरनी होगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र (Haryana Family Identity Card) अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि लाभार्थी सिटीजन आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी (Family ID) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- Mera Parivar पोर्टल पर लॉगिन करें।
- अपनी फैमिली आईडी और सिटीजन आईडी का उपयोग करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन को सबमिट करें।
आवेदन के बाद नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के प्रशिक्षित ऑपरेटर्स इसे तुरंत वेरिफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद पात्र लाभार्थियों के खातों में अतिरिक्त पेंशन राशि जमा की जाएगी।
गृह लक्ष्मी योजना से बहनों को लाभ
सरकार ने इस योजना के साथ-साथ “Gruha Lakshmi Scheme” भी शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना से राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसे भी PPP के माध्यम से लागू किया जाएगा।