अब ये संपत्ति जब्त नहीं कर सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पुलिस के अचल संपत्ति जब्त करने के अधिकार को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस को आपराधिक जांच (Criminal Investigation) के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति (Immovable Property) जब्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 केवल चल संपत्ति (Movable Property) की जब्ती के लिए है और अचल संपत्ति को जब्त करने की अनुमति नहीं देती।
यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पुलिस के अचल संपत्ति जब्त करने के अधिकार को अवैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा।
महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मामला तब सामने आया जब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की। राज्य सरकार का तर्क था कि अवैध संपत्ति और बैंक खातों को जब्त (Seizure) कर पाना पुलिस जांच के लिए आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पुलिस को अचल संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे।
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यदि पुलिस को अचल संपत्ति (Real Estate) जब्त करने का अधिकार दिया गया, तो इसका दुरुपयोग (Misuse) होने की संभावना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चल संपत्ति (Movable Assets) की जब्ती का प्रावधान तो है, लेकिन अचल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने सुधीर वसंत कर्नाटकी बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले (Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान पुलिस केवल उन संपत्तियों को जब्त कर सकती है जो चल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं।
धारा 102 की व्याख्या
सीआरपीसी (CRPC) की धारा 102 में पुलिस को चल संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए अलग प्रावधानों की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास अचल संपत्ति जब्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव
इस फैसले का असर यह होगा कि अब पुलिस जांच के दौरान किसी भी आरोपी की अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकेगी। इससे उन आरोपियों को राहत मिलेगी जिनकी संपत्ति गलत तरीके से जब्त कर ली जाती थी।