Toll tax exemption: इन खास लोगों और गाड़ियों को नहीं देना होता टोल टैक्स, जानें सरकार की पूरी सूची
भारत में राष्ट्रीय और राज्य हाईवे (National and State Highways) पर सफर करने वाले हर व्यक्ति को टोल टैक्स (Toll Tax) का भुगतान करना होता है। यह नियम सभी वाहन चालकों पर लागू होता है। टोल टैक्स का उद्देश्य सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए फंड जुटाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास लोग और वाहन ऐसे भी हैं जिन्हें टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है?
Toll Tax: सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस (Guidelines) के तहत टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर कुछ गाड़ियों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। यह छूट खासकर सरकारी अधिकारियों संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों और कुछ विशेष परिस्थितियों में वाहन चालकों को मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि किन लोगों को यह छूट मिलती है और इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India – NHAI) देशभर में सड़क निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालता है। टोल टैक्स के जरिए जुटाई गई राशि को इसी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में टोल टैक्स का भुगतान फास्टैग (FASTag) के जरिए कैशलेस (Cashless) तरीके से किया जाता है।
टोल टैक्स से छूट प्राप्त करने वाले लोगों की एक सूची केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transport) द्वारा जारी की जाती है। इस सूची में लगभग 25 श्रेणियों के व्यक्तियों और वाहनों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इन छूट प्राप्त लोगों के बारे में।
टोल टैक्स से छूट पाने वालों की सूची
टोल टैक्स से छूट पाने वालों में प्रमुख सरकारी और संवैधानिक पदों पर आसीन लोग शामिल हैं। इस सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों और गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट दी गई है:
भारत के राष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री
राज्यों के राज्यपाल
लोकसभा अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
राज्यों के मुख्यमंत्री
कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री
केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
सुप्रीम कोर्ट के जज
चीफ ऑफ स्टाफ और समकक्ष रैंक वाले अधिकारी
राज्य विधान सभा और परिषद के अध्यक्ष व सभापति
उच्च न्यायालय के जज
सांसद और विधायक (अपने राज्य के भीतर)
केंद्रीय और राज्य के मुख्य सचिव
लोकसभा के सचिव और उनकी गाड़ियां
वर्दीधारी कर्मियों और आपातकालीन सेवाओं को भी छूट
टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों की सूची में सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इनमें अर्धसैनिक बल केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल पुलिस फायर फाइटर डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और शव वाहन को भी छूट दी गई है।
इसके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य (Foreign Dignitaries) और अपने संबंधित राज्य में यात्रा कर रहे विधायक या विधान परिषद के सदस्य भी टोल टैक्स से छूट पा सकते हैं बशर्ते वे अपना पहचान पत्र (Identity Card) प्रस्तुत करें।
टोल टैक्स बचाने के अन्य उपाय
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय (Waiting Time) को कम करने के लिए कई नियम बनाए हैं। अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े तो आप बिना टोल टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर किसी टोल प्लाजा पर अत्यधिक ट्रैफिक होता है तो भी आपको बिना टैक्स दिए गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको स्थिति का सटीक आकलन करना होगा और NHAI की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।