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किसानों के लिए बुरी खबर, अब इन किसानों को नहीं मिल पाएगा PM Kisan Yojana का लाभ, सरकार ने जारी नोटिस

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) शुरू की है। यह किसानों को हर साल 6,000 रुपये प्रदान करता है। किसानों के खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में रकम जमा की जाती है. केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही योजना की 16वीं किस्त जारी की है. इस योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं दिया जाता है.
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PM Kisan Yojana

Trends Of Discover, नई दिल्ली: आपको बता दे कि जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा. उन किसानों के साथ जो संस्थागत भूमि के मालिक हैं। यदि योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान के परिवार के सदस्य एनआरआई हैं। जिन किसानों की उम्र 18 वर्ष से कम है। वे किसान जिनका परिवार किसी संवैधानिक पद पर नहीं है।

जिन किसानों के परिवार के सदस्य भी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही वे किसान जो स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं या वर्तमान में हैं। उनके परिवार के सदस्य या किसान निगम के मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

आवेदक ने स्वयं या अपने परिवार द्वारा पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया हो। ऐसे आवेदक या उनके परिवार के सदस्य जो किसी पेशावर निकाय में प्रैक्टिस कर रहे हों जैसे मेडिकल, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट।

आवेदन कैसे करें

इसके लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बस इन शर्तों का पालन करें

किसानों के पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान का बैंक खाता एनपीसीआई से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। भूमि का संचय भी होना चाहिए। जिन किसानों ने ईकेवाईसी पूरा नहीं किया है। वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

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