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Bharat Bandh : आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का पंजाब, हरियाणा में असर नहीं दिखा

Bharat Bandh 2024 : पंजाब और हरियाणा में यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल पटरियों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बैठने की कोई खबर नहीं है।
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चंडीगढ़, Bharat Bandh : अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के विरोध में बुधवार को पूरे भारत में बंद का पंजाब और हरियाणा में कोई खास असर नहीं दिखा। पंजाब में कुछ जगहों को छोड़कर जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। इसी तरह चंडीगढ़ में भी स्थिति लगभग सामान्य रही।

बैंकिंग सेवाएं तथा शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कामकाज सामान्य रहा हालांकि पंजाब के अनुसूचित जाति बहुल जालंधर और होशियारपुर जिलों में भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था जहां व्यवधान की आशंका थी।

पंजाब और हरियाणा में यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल पटरियों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बैठने की कोई खबर नहीं है।

इन दोनों राज्यों में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को नाकेबंदी से मुक्त रखा गया है।

आप शासित पंजाब के जालंधर और होशियारपुर जिलों में कार्यकर्ताओं को व्यापारियों से विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अपनी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कहते देखा गया। होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के आंशिक रूप से बंद होने की खबरें मिलीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहां बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंजाब में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

दलित और आदिवासी समूहों के एक वर्ग ने विरोध स्वरूप राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वामपंथी दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रव्यापी बंद को समर्थन देंगे।

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, "बसपा भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि SC/ST के उप-वर्गीकरण और उनमें क्रीमी लेयर के संबंध में एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है जो भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की उनकी मिलीभगत के कारण है।"

6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण बना सकते हैं। इसने राज्यों को इन श्रेणियों के भीतर एक क्रीमी लेयर बनाने की भी अनुमति दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन समूहों में सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले। इसे बाद में केंद्र ने खारिज कर दिया।

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