कहीं भी आसानी से पाएं पेंशन, नए साल में शुरू हो रही है नई व्यवस्था!
यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही है. कैसे काम करेगा ये सिस्टम? पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर। वाकई बड़ी खबर. उपभोक्ता जल्द ही किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र प्रभार मंत्री मनसुख मांडव्य ने यह खबर दी. नए साल में यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से चालू होने जा रही है. परिणामस्वरूप, 78 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों को लाभ होगा।
ईपीएफओ पोर्टल पर पंजीकृत पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। उन्हें अब उस विशेष बैंक या उस बैंक की विशेष शाखा से अपनी पेंशन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी जहां उनका खाता है।
परिणामस्वरूप, यदि कोई सेवानिवृत्त-पेंशन लाभार्थी किसी अन्य स्थान पर जाता है, तो उसे अपनी पेंशन निकालने में कोई समस्या नहीं होगी।
इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएस के तहत एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली या सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से काम करेगी।