Holi 2024 Dry Day: शराब प्रेमी जरा ध्यान दें, होली के दिन यूपी के इस शहर में नहीं पी सकेंगे दारु के पैग, इस दिन शराब की दुकाने रहेगी बंद
Trends Of Discover, लखनऊ: Holi 2024 Dry Day: होली के अवसर पर 25 मार्च को अंग्रेजी एवं देशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। दुकानें शाम 5 बजे खुलेंगी. इसका मतलब है कि होली के दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शराब बेची जा सकेगी.
अगले दिन 26 मार्च को शहरी क्षेत्र में शराब के ठेके दोपहर 2 बजे खुलेंगे. ये निर्देश बुधवार को DM नवनीत सिंह चहल ने जारी किये. निर्देश में कहा गया है कि बंदी के दौरान कोई भी दुकान शराब बेचते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
होलिका दहन स्थलों पर चाक-चौबंद व्यवस्था के निर्देश
नए स्थानों पर होलिका दहन की अनुमति न दी जाए। होलिका दहन वाले स्थानों पर सफाई व्यवस्था रखते हुए चूना डलवाया जाए। इन स्थानों पर अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए। होली पर्व पर कोई भी जुलूस प्रशासन की अनुमति लेकर ही निकाला जाए। अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए आबकारी अधिकारी टीम गठित कर कार्यवाही करें।
होली पर देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने हेतु जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। पारंपरिक आयोजन के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति न दी जाए। होली के जुलूस के दौरान तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी, उत्तेजक नारों का प्रयोग नहीं किया जाए, डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार रखी जाए।
होली पर्व पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग का आदेश दें
होली के त्यौहार पर भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग की जाए। अफवाहों पर सतर्क नजर रखें. हर्ष फायरिंग न की जाए, जुलूस में हथियार न ले जाएं।
होली पर्व के दौरान यातायात, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध करायी जाय। होली से पहले खाद्य सामग्री की दुकानों पर छापेमारी कर जांच की जाए। मावा, मिठाई एवं मसाले की दुकानों से नमूने लिये जायें। साथ ही जिलाधिकारी ने महोत्सव को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.