Income Tax: अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो मार्च में करें ये काम, इससे नहीं कटेगी आपकी सैलरी, जाने..
Trends Of Discover, नई दिल्ली: Income Tax Savings Scheme: मार्च का महीना आ गया है और हर कोई टैक्स बचाने की योजना बना रहा है। अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो अब सतर्क हो जाएं।
अगर आपने अभी तक टैक्स बचत की योजना नहीं बनाई है तो मार्च में आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है। टैक्स बचाने के लिए आपको समय से पहले निवेश करना होगा।
आप सरकारी योजनाओं के साथ-साथ कई म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। आप नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ जैसी कई योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम-
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं। इससे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलेगी. इससे आपको 1.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है. आप अतिरिक्त 50,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं. यह निवेश आप धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना-
आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. इस पर आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी. यह खाता आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खुलवा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट भी पा सकते हैं. इस पर फिलहाल 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
सामान्य भविष्य निधि-
पीपीएफ में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं. इस पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 80सी के तहत छूट देती है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम-
यह आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करने वाला एकमात्र म्यूचुअल फंड है। 1 लाख रुपये तक के रिटर्न पर भी टैक्स छूट है. इसकी सबसे छोटी लॉक-इन अवधि 3 वर्ष है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-
टैक्स बचाने के लिए आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में पैसा जमा कर सकते हैं। यह योजना काफी लोकप्रिय है. आप पोस्ट ऑफिस से इसमें निवेश कर सकते हैं. इस योजना में किए गए निवेश पर 80सी के तहत छूट का लाभ मिलेगा। आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.