Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी, वित्त विभाग का आदेश ?
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 जून 2024 को एक बड़ी खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें उन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा, जिनकी दस साल की नियमित सेवा अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हुई थी। यह आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी किया गया है।
सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिनों का समय दिया है ताकि वे अपने विकल्प को विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। इस फैसले से हजारों अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अब तक नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आते थे।
क्या है वित्त विभाग का आदेश?
वित्त विभाग के 10 जून 2024 को जारी आदेश के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारी जो अनुबंध सेवा के तहत कार्यरत थे और नियमित हुए, वे अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इस आदेश के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
- केवल वे अनुबंध कर्मचारी, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) या कर्मचारी चयन आयोग (SSC), हमीरपुर के माध्यम से चयनित हुए हैं, इस लाभ के पात्र होंगे।
- यदि किसी कर्मचारी ने पहले ही नई पेंशन योजना (NPS) का विकल्प चुना है, तो वे अनुबंध सेवा के लिए पेंशन गणना के पात्र नहीं होंगे।
- अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों को 30 दिनों के भीतर अपने विकल्प प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनकी अनुबंध सेवा को पेंशन गणना में नहीं गिना जाएगा।
- अनुबंध सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, उस कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
OPS और NPS में क्या है अंतर?
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।
OPS | NPS |
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रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। | पेंशन के लिए कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 14% का योगदान करती है। |
पेंशनधारक की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलती है। | NPS के तहत कर्मचारी को अपने फंड का 40% पेंशन में निवेश करना पड़ता है। |
रिटायरमेंट पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है। | NPS में ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। |
महंगाई भत्ता (DA) हर छह महीने में बढ़ता है। | NPS में महंगाई भत्ते का कोई लाभ नहीं है। |
पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। | NPS में रिटायरमेंट के समय मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है। |
किन कर्मचारियों को होगा लाभ?
यह आदेश उन सभी कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अनुबंध सेवा से नियमित हुए हैं। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी दस साल की सेवा अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हो पाई थी।
यह नियम हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि केवल वही कर्मचारी इस लाभ के पात्र होंगे, जिनकी अनुबंध सेवा में कोई ब्रेक नहीं आया है। साथ ही, कर्मचारी का चयन HPPSC या SSC के माध्यम से होना चाहिए।
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
जो कर्मचारी इस आदेश के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से लिखित रूप में अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई कर्मचारी या पेंशनर 30 दिनों के भीतर विकल्प नहीं प्रस्तुत करता है, तो उसे यह माना जाएगा कि वह अपनी अनुबंध सेवा को पेंशन गणना में शामिल नहीं करवाना चाहता।