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PM Kisan Yojana: अपने माता-पिता के नाम है खेत की जमीन, तो क्या मिल पाएगा किसानों को 17वीं किस्त का लाभ? जाने

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार देश के किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसानों के खाते में हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद भेजी जाती है.
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PM Kisan Yojana, 17वीं किस्त का लाभ

Trends Of Discover, नई दिल्ली: पीएम किसान योजना की प्रत्येक किस्त के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जाते हैं. 28 फरवरी को सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त जारी की थी. किस्त जारी होने के बाद करोड़ों किसान काफी खुश हैं. देश के कई किसान सोच रहे हैं कि क्या वे पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का लाभ उठा सकते हैं।

अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस खबर को विस्तार से पढ़ें। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जिनके नाम पर जमीन है। अन्य लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

यदि कोई किसान दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है या कर रहा है। या पट्टे की जमीन पर खेती कर रहे हैं. वह पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

जो किसान अपने माता-पिता की जमीन पर खेती कर रहे हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार की इस योजना का देशभर में कई किसान गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं. सरकार ये किस्तें निकाल भी सकती है.

ऐसे में सरकार ने पीएम किसान योजना में भूमि रिकॉर्ड सत्यापन और ईकेवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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