UP News: यूपी की इन जमीनो पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, योगी सरकार ने हाल ही मे लिया ये बड़ा फैसला
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Trends Of Discover, लखनऊ: Uttar Pradesh News: यूपी नजूल की जमीन पर मकान बनाने वालों को राहत की खबर मिली है। यूपी में योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा और इससे किसी को परेशानी नहीं होगी.
अभी सरकार सिर्फ सर्वे कराएगी। यूपी सरकार ने खुद इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया है। सरकार के इस उपक्रम से नजूल की जमीन पर बसे लोगों को बड़ी राहत मिली है।
उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि पर हाल ही में लाए गए नए अध्यादेश को योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक बताया गया और इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया.
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के मुख्य स्थायी वकील कुणाल रवि सिंह ने हलफनामा दिया कि फिलहाल सिर्फ सर्वे का काम किया जाएगा। नजूल की जमीन पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा।
अगली सुनवाई 5 अप्रैल को:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रैल तक जवाब देने को कहा है डॉ. अशोक तहलियानी की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह और सुरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की.
मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल भूमि का पट्टा नहीं दिया जाएगा.
सरकार ने कहा कि केवल सरकारी संस्थानों को ही नजूल जमीन मिलेगी। इसके अलावा, सरकार नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माणों का सर्वेक्षण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन व्यक्तियों के पट्टे समाप्त हो गए हैं।
अवधि समाप्त होने पर सरकार इसका नवीनीकरण भी नहीं करेगी और जमीन वापस नहीं लेगी। अध्यादेश को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अप्रैल को करेगी नजूल भूमि का अंग्रेजों के समय कोई मालिक नहीं था। सरकार इसे लोगों को पट्टे पर देती है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का यह उपक्रम अहम माना जा रहा है.