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UP News: उत्तर प्रदेश में अप्रैल का महिना शुरू होते ही बदल गए शराब के नियम, अब इस तरह से मिलने लगेगी दारू

UP News: देश में वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कई चीजों पर लगे नियम बदल गए हैं, उन्हीं में से अब शराब के नियमों पर पर भी नए रूल लागू हो गए है, जो एक बड़ी खबर है। आइए जाने उत्तर प्रदेश में शराब के नए नियम कौन-कौन से लागू हुए है...
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UP News, यूपी की खबर

Trends Of Discover, लखनऊ: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री के कई नियम बदल दिए गए हैं. अब शराब पीने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि शराब की दुकानों के पास 20 मीटर की परिधि वाले रीसेल काउंटर खोले जाएंगे 100 वर्ग फुट के परिसर की अनुमति है जिसके लिए 5000 रुपये का वार्षिक परमिट शुल्क देना होगा

इस महीने की एक तारीख से मैकडॉवेल नंबर 1 को छोड़कर अंग्रेजी, देशी शराब और बीयर की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। घर या बाहर किसी भी कार्यक्रम में शराब परोसने का अस्थायी लाइसेंस अब छह की जगह 12 घंटे का होगा।

दोपहर 12 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक, देशी शराब की बिक्री अब फाइव फैक्टर पर होगी। ताकि विक्रेता अधिक शुल्क न ले सकें।

बारटेंडर दोपहर 2 बजे तक शराब परोस सकेंगे

अब तक, बार को दोपहर 12 बजे तक ही शराब देने की अनुमति मिली थी। अब दोपहर दो बजे तक बार परोस सकते हैं। इसके लिए, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब विक्रेताओं को 1.25 लाख रुपये और

दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक शराब परोसने के लिए प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में स्विमिंग पूल, लॉन और छतों पर बार मालिक अतिरिक्त काउंटर लगाकर भी शराब परोस सकते हैं। 2.50 लाख रुपये अतिरिक्त देना होगा

अन्य निर्देश दिये गये

  • - नवीनीकरण दुकान का मालिक शुरुआती स्टॉक पर मुहर लगाएगा और उसे नई पर्ची के साथ बेचेगा।
  • - नई दुकानों में पुरानी शराब, बीयर, नई मिलनी चाहिए
  • - खुदरा और थोक विक्रेता 2022-2 से पहले निर्मित शराब को नष्ट कर देंगे इनका कोई रोलओवर नहीं होगा (विदेशी आयातित शराब को छोड़कर), देशी शराब के थोक विक्रेताओं का वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कर दिया जाएगा।
  • - सभी दुकानों, डिस्प्ले, शॉप बोर्ड पर लगे कैमरों पर कंपनी का नहीं बल्कि दुकानों का नाम लिखा होगा।

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