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इन गाड़ियों को देखते ही छोड़ दीजिए रास्‍ता, वरना 6 महीने की जेल के साथ लगेगा 10000 का जुर्माना

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Motor Vehicle Act
Motor Vehicle Act

Trends Of Discover, नई दिल्ली: वाहन चालन के दौरान सड़कों पर सुरक्षित रहना और अन्य यात्रीगण की सुरक्षा (Motor Vehicle Act) का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद, एक खास नियम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में जानकार बहुत कम ही लोग होते हैं।

नियम का परिचय

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, धारा 194E में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इमरजेंसी वाहनों के रास्ते को रोकने पर जुर्माना लग सकता है। यह नियम विशेष रूप से अम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए लागू होता है। इन वाहनों को रोकने या उनका मार्ग अवरुद्ध करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान है।

नियम का पालन

सड़क पर चलते समय, अम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को साइड देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन वाहनों के लिए सड़क पर जगह बनाना और उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको निर्दोषी लोगों की जिंदगी पर संघर्ष कराने का खतरा हो सकता है।

सख्त कार्रवाई

इस नियम के पालन का महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए, पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति ने इमरजेंसी वाहन का मार्ग अवरुद्ध किया, तो उसे तत्काल जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।

नियम लागू करने पर सख्‍ती

वैसे तो यह नियम लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ज्‍यादातर शहरों में लोग फॉलो नहीं करते हैं. ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बीते सोमवार को सख्‍त एडवाइजरी जारी करते हुए वाहन चालकों को चेतावनी दी है.

पुलिस ने कहा है कि अगर किसी वाहन चालक ने नियम तोड़ा तो उस पर तत्‍काल कार्रवाई करते हुए 10 हजार का चालान भेजा जाएगा. इससे पहले दिल्‍ली पुलिस ने भी इस नियम को सख्‍ती से लागू कर दिया है. मध्‍य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के नियम को सख्‍ती से लागू कर दिया है.

फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को खास अधिकार

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 194E के तहत फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस दोनों इमरजेंसी वाहन की श्रेणी में आते हैं. इन वाहनों के लिए रोड पर चलते समय अन्‍य वाहन चालकों को साइड देना जरूरी होता है. सड़क पर चलने वाले अन्‍य वाहन चालकों के लिए यह जरूरी होता है कि वे जैसे ही एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड वाहन की आवाज सुनें तो अपनी गाड़ी साइड में करके उसे जगह दे दें. अगर वाहन की आवाज को अनसुना किया या उसे साइड नहीं दी अथवा ओवरटेक करने की कोशिश की तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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