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हरियाणा में अब इन मकानों की नहीं होगी रजिस्ट्री, जल्द लागू होने जा रहा है ये नया नियम

प्रस्ताव में बदलाव के मुताबिक स्वयं के उपयोग के लिए बने तीन मंजिला भवनों में अब स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी जबकि चार मंजिला और उससे ऊपर के सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी।

Haryana Stilt Parking: हरियाणा के नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में संबंधित हितधारकों से 1 फरवरी तक आपत्तियां (objections) और सुझाव (suggestions) मांगे गए हैं। इस प्रस्ताव में बदलाव के मुताबिक स्वयं के उपयोग के लिए बने तीन मंजिला भवनों में अब स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी जबकि चार मंजिला और उससे ऊपर के सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। चाहे भवन में अलग-अलग फ्लैट हों या फिर पूरे भवन का मालिक एक ही व्यक्ति हो स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था अब सभी के लिए लागू होगी।

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हरियाणा सरकार की यह पहल नगर योजनाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए उठाई गई है। इन नए नियमों के तहत, अगर किसी भवन में अलग-अलग फ्लैट होते हैं, तो दो मंजिल से अधिक के भवनों का रजिस्ट्रेशन केवल तब होगा जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था हो। खासतौर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में यह नियम लागू होगा। इन शहरों में दो मंजिल से ऊपर के हर भवन में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी, जो पहले नहीं थी।

डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता

नई व्यवस्था के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉट पर निर्माण या तोड़-फोड़ से पहले डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण (registration) कराना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल (dust) को नियंत्रित करना है जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। इससे निर्माण स्थलों पर होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

नए नियमों का उद्देश्य

हरियाणा में स्टिल्ट पार्किंग और भवन निर्माण से जुड़ी नई नियमावली का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और सीमित स्थान की समस्या को हल करना है। स्टिल्ट पार्किंग के जरिए जहां एक ओर अधिक पार्किंग स्पेस (parking space) का निर्माण होगा, वहीं दूसरी ओर शहरों में यातायात की समस्या भी हल हो सकेगी। यह नए नियम स्मार्ट सिटी (smart city) प्रोजेक्ट्स के तहत बनाए जा रहे भवनों में कारगर साबित हो सकते हैं।

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विवाद और उच्च न्यायालय में मामला

इस प्रस्ताव को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद भी उत्पन्न हो चुका है। हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों की नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जनरल मलिक का कहना है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय (seismic) क्षेत्र-चार में आता है और ऐसी अनुमति देते वक्त वैज्ञानिक अध्ययन (scientific study) नहीं किया गया है। जनरल मलिक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एफएआर (FAR) बढ़ाने और स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों की अनुमति देने का फैसला बिना किसी इंजीनियरिंग अध्ययन के लिया गया है।

इस मामले पर 22 जनवरी को उच्च न्यायालय में सुनवाई (hearing) होनी है, और इस पर फैसला आने के बाद नई नीति के प्रभाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि यह याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

क्या है स्टिल्ट पार्किंग?

स्टिल्ट पार्किंग एक प्रकार की पार्किंग व्यवस्था है, जिसमें पार्किंग स्थल को स्तंभों (pillars) पर बनाई जाती है, ताकि नीचे की जगह का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सके। इसे पिलर पार्किंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में पार्किंग स्पेस को किसी भवन की आधार (ground) से ऊपर स्तंभों पर उठाकर बनाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की कमी होती है, वहां स्टिल्ट पार्किंग एक सुविधाजनक विकल्प साबित होती है। इस व्यवस्था के चलते किसी भी ऊंची इमारत के नीचे खाली जगह मिल जाती है, जिसे अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे पैदल चलने का रास्ता या अन्य सुविधाएं।

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नए नियमों का लागू होने पर क्या असर होगा?

यदि ये नए नियम प्रभावी होते हैं तो हरियाणा में भवन निर्माण में एक नया मोड़ आ सकता है। इन नियमों के तहत दो मंजिल से अधिक सभी इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी, जिससे पार्किंग की समस्या कम होगी और शहरों में यातायात की स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा, बड़े निर्माण कार्यों के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होने से निर्माण स्थल पर प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

Satbir Singh

My name is Satbir Singh and I am from Sirsa district of Haryana. I have been working as a writer on digital media for the last 6 years. I have 6 years of experience in writing local news and trending news. Due to my experience and knowledge, I can write on all topics.

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